अगर किसी मोबाइल को मोबाइल कंपनियों की ओर से बेहतर सर्विस नहीं दी जाती है और इस बारे में शिकायत करने पर उसकी अनसुनी होती है तो उन पर आर्थिक जुर्माना लगेगा।
नेटवर्क की समस्या और कस्टमर सर्विस को बेहतर करने के लिए दोनों मामलों में पहली बार आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। ट्राई के सेक्रेटरी राजीव अग्रवाल ने इस बारे में सभी कंपनियों ने 11 सितंबर तक अपनी राय देने को कहा है। उनसे राय मिलने के बाद इस बारे में नए नियम बनाए जाएंगे।
ट्राई के मुताबिक, तमाम उपभोक्ताओं की शिकायतें आ रही थी कि उन्हें वक्त पर सर्विस नहीं मिलती है। साथ ही कई जगह से उपभोक्ताओं ने खराब नेटवर्क की भी शिकायत की।
ट्राई की सिफारिश
ट्राई ने कहा है कि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम मतलब कॉल ड्राप जैसी शिकायतें मिलीं या फिर उपभोक्ता की ओर से सर्विस के स्तर पर कोई शिकायत को दूर करने पर 50 रुपये का आर्थिक दंड लगेगा। अगर शिकायत मिलने के बावजूद कार्रवाई करने के लिए बने निर्धारित अवधि में उपभोक्ता की शिकायत दूर नहीं की गई तो फिर 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। यह दंड हर नोटिस के साथ बढ़ता जाएगा। आमतौर पर एक शिकायत को दूर करने के लिए 7 दिनों की समय सीमा दी जाती है।
ट्राई की सिफारिश
ट्राई ने कहा है कि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम मतलब कॉल ड्राप जैसी शिकायतें मिलीं या फिर उपभोक्ता की ओर से सर्विस के स्तर पर कोई शिकायत को दूर करने पर 50 रुपये का आर्थिक दंड लगेगा। अगर शिकायत मिलने के बावजूद कार्रवाई करने के लिए बने निर्धारित अवधि में उपभोक्ता की शिकायत दूर नहीं की गई तो फिर 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। यह दंड हर नोटिस के साथ बढ़ता जाएगा। आमतौर पर एक शिकायत को दूर करने के लिए 7 दिनों की समय सीमा दी जाती है।
साभार
नवभारत टाइम्स | Aug 27, 2012, प्रमुख संवाददाता।। नई दिल्ली
http://navbharattimes.indiatimes.com/mobile-network/articleshow/15844687.cms
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