चुपचाप टैरिफ बदलना अब नहीं होगा आसान

ट्राई ने मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनियों की ओर से चुपचाप टैरिफ में बदलाव करने के बढ़ते मामलों को देखते हुए उस पर अंकुश लगाने की पहल की है। साथ ही उपभोक्ताओं से ज्यादा राशि वसूलने पर उन्हें मुआवजा दिलाने की सिफारिश की है। इस मामले में गुरुवार को ट्राई ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया।

7 दिन में सूचना दें वरना...
ट्राई ने कहा कि टेलिकॉम कंपनियां टैरिफ में बदलाव कर देती हैं और इस बारे में उसे सूचना नहीं देती हैं। सात दिनों के अंदर कंपनियों को सूचना देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर हर दिन लेट पर पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड लगेगा। साथ में 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

गलत पैसे लेने पर भी दंड

ट्राई ने यह भी कहा है कि अगर किसी उपभोक्ता से कंपनियां गलत तरीके से राशि वसूलती हैं तो न सिर्फ अधिक ली गई राशि लौटानी होगी बल्कि कंपनी को ग्राहकों को मुआवजा भी देना होगा। फिलहाल कंपनियां शिकायत साबित होने पर सिर्फ अधिक कटी राशि उपभोक्ताओं तक वापस कर रही हैं। ट्राई का मानना है कि ऐसे मामले में परेशान करने के लिए कंपनियों पर आर्थिक दंड भी लगना चाहिए। ट्राई ने इन दोनों मामलों पर अपनी राय देने के लिए तमाम मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनियों को 20 अगस्त का वक्त दिया है।
साभार
नवभारत टाइम्स | Aug 9, 2012, 10.15PM IST
प्रमुख संवाददाता ।। नई दिल्ली
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/15424090.cms

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