नई
दिल्ली।। सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल को
निर्देश दिया गया है कि वे नए कस्टमर्स को एलपीजी कनेक्शन लेते वक्त अपने
चैनल पाटनर्स से ही चूल्हा खरीदने के लिए बाध्य न करें।
पांच
साल पुराने केस में फैसला सुनाते वक्त कॉम्पटिशन अपीलीय ट्राइब्यूनल ने इस
मामले में 19 फरवरी को दिए गए एक आदेश को बनाए रखा। तेल कंपनियों ने
ट्राइब्यूनल को भरोसा दिलाया कि वे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अपने चैनल
पाटनर्स के प्रॉडक्ट जैसे चूल्हा वगैरह बेचने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
एचपीसीएल, आईओसी और बीपीसीएल अपने ब्रैंड क्रमश: एचपी गैस, इंडेन और भारत गैस के नाम से एलपीजी कनेक्शन देती हैं। सात कंपनियों से शिकायत मिलने पर मामले की जांच करने को कहा गया था। साल 2007 में की गई जांच के बाद इस मामले में अंतरिम आदेश दिया गया था।
साभार
भाषा | Aug 26, 2012, 09.02PM IST
http://navbharattimes.indiatimes.com/customers-not-bound-to-buy-gas-stove-from-lpg-dealers-compat/articleshow/15769209.cms
एचपीसीएल, आईओसी और बीपीसीएल अपने ब्रैंड क्रमश: एचपी गैस, इंडेन और भारत गैस के नाम से एलपीजी कनेक्शन देती हैं। सात कंपनियों से शिकायत मिलने पर मामले की जांच करने को कहा गया था। साल 2007 में की गई जांच के बाद इस मामले में अंतरिम आदेश दिया गया था।
साभार
भाषा | Aug 26, 2012, 09.02PM IST
http://navbharattimes.indiatimes.com/customers-not-bound-to-buy-gas-stove-from-lpg-dealers-compat/articleshow/15769209.cms
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